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    क्या आपसे जबरन सर्विस चार्ज ले सकते हैं होटल और रेस्टोरेंट? जान लें अपने अधिकार

    5 days ago

    बाहर खाना अब बहुत महंगा होता जा रहा है. लेकिन कई बार ग्राहकों की जेब पर चुपचाप एक्स्ट्रा बोझ भी डाल दिया जाता है. वहीं रेस्टोरेंट के बिल में खाने की कीमत और GST के अलावा अक्सर एक और चार्ज सर्विस चार्ज जुड़ा होता है. कई ग्राहक इसे अनिवार्य समझकर बिना सवाल किए भुगतान कर देते हैं. ऐसे में अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ हैया हो रहा है तो आप भी सतर्क हो जाइए. दरअसल केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ऐसे रेस्टोरेंट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या आपसे भी होटल और रेस्टोरेंट जबरन सर्विस चार्ज ले सकते हैं और इसे लेकर आपके अधिकार क्या है.

    27 रेस्टोरेंट्स पर CCPA की कार्रवाई

    CCPA ने देशभर के 27 रेस्टोरेंट्स के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की है, जो ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूल रहे थे. जांच में सामने आया कि कई जगहों पर ग्राहकों की सहमति के बिना बिल में सर्विस चार्ज जोड़ा जा रहा था. प्राधिकरण ने इन रेस्टोरेंट्स पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया है और ग्राहकों से वसूली गई. इसके अलावा सर्विस चार्ज की राशि वापस करने का आदेश भी दिया है.

    कानून क्या कहता है?

    उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनिवार्य रूप से सर्विस चार्ज वसूलना अनुचित व्यापार प्रथा माना गया है. CCPA ने 4 जुलाई 2022 को इस संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए थे, जिन्हें 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया था. इसे लेकर कोर्ट ने साफ कहा था कि होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज नहीं ले सकते और सभी को CCPA की गाइडलाइन का पालन करना होगा.

    क्या कहती है CCPA की गाइडलाइंस?

    • CCPA की गाइडलाइंस के अनुसार, कोई भी होटल या रेस्टोरेंट बिल में अपने आप सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकता है.
    • सर्विस चार्ज को किसी और नाम से वसूली भी प्रतिबंधित है.
    • यह पूरी तरह ग्राहक की इच्छा पर निर्भर करता है. इसे लेकर ग्राहक पर कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता है.
    • सर्विस चार्ज देने से मना करने पर ग्राहक को एंट्री करने से मना नहीं किया जा सकता है.
    • अगर जबरन वसूली हो, तो ग्राहक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कर सकता है.

    जांच में कौन-कौन से नाम आए सामने?

    जांच के दौरान पटना का कैफे ब्लू बॉटल और मुंबई का चाइना गेट रेस्टोरेंट जैसे मामलों का भी खुलासा हुआ. इन जगहों पर डिफॉल्ट रूप से सर्विस चार्ज जोड़ा जा रहा था. कैफे ब्लू बॉटल को सर्विस चार्ज लौटाने, यह बंद करने और 30 हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया गया. वहीं, चाइना गेट रेस्टोरेंट पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और बिलिंग सॉफ्टवेयर से ऑटोमेटिक सर्विस चार्ज हटाने के निर्देश दिए गए.

    ये भी पढ़ें: अगर बैंक डूब जाए तो ग्राहकों को कितना मिलता है पैसा, क्या है RBI का नियम?

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