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    यूपी पुलिस कॉन्स्टेबल भर्ती में अब 3 साल की छूट, अब इतने साल तक के युवा कर सकेंगे आवेदन

    1 week ago

    उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है. लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को अब उम्र को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर यूपी पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की विशेष छूट दी गई है. यह फैसला कॉन्स्टेबल और उससे जुड़े समकक्ष पदों की सीधी भर्ती 2025 के लिए लागू होगा.

    सरकार का कहना है कि यह निर्णय पूरी तरह युवाओं के हित में लिया गया है. पिछले कुछ वर्षों में भर्ती प्रक्रियाओं में देरी के कारण कई योग्य उम्मीदवार उम्र सीमा पार कर चुके थे. ऐसे युवाओं को दोबारा मौका देने के लिए ही आयु सीमा में यह छूट दी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा योग्य और मेहनती अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकें.

    इस फैसले के तहत कुल 32 हजार 679 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों में आरक्षी नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर जैसे अहम पद शामिल हैं. शासनादेश जारी कर दिया गया है और जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है. भर्ती की घोषणा के बाद युवाओं में फिर से उत्साह देखने को मिल रहा है.

    किसे कितनी छूट?

    नई व्यवस्था के अनुसार सामान्य वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा को 22 वर्ष से बढ़ाकर 25 वर्ष कर दिया गया है. वहीं सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है. इससे उन महिला अभ्यर्थियों को भी राहत मिलेगी, जो कुछ सालों से भर्ती का इंतजार कर रही थीं.

    अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को भी इस फैसले का बड़ा लाभ मिलेगा. इन वर्गों के पुरुष उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष से बढ़ाकर 30 वर्ष कर दी गई है, जबकि महिलाओं के लिए यह सीमा 30 वर्ष से बढ़ाकर 33 वर्ष कर दी गई है. यानी अब पहले से ज्यादा उम्र के युवा भी यूपी पुलिस भर्ती में आवेदन कर सकेंगे.

    सभी को फायदा

    सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया है कि यह आयु सीमा में छूट एक बार के लिए विशेष रूप से दी जा रही है. इसका लाभ सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को मिलेगा, ताकि किसी के साथ भेदभाव न हो. शासन का मानना है कि इससे भर्ती प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और व्यापक होगी.

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