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    पीएफ खाते से निकालना चाहते हैं पैसा, यहां देखें स्टेप बाय स्टेप सबसे आसान प्रोसेस

    1 week ago

    आज के समय में नौकरीपेशा लोगों के लिए पीएफ (Provident Fund) एक बहुत ही जरूरी बचत योजना है. हर महीने कर्मचारी की सैलरी से एक तय रकम काटकर पीएफ खाते में जमा की जाती है और उतनी ही राशि कंपनी भी जमा करती है. इस खाते को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) संचालित करता है.

    पीएफ का मुख्य उद्देश्य रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा देना है, लेकिन कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जब पैसों की तुरंत जरूरत पड़ती है. जैसे  बीमारी, शादी, घर खरीदना, बेरोजगारी या किसी जरूरी खर्च के लिए, ऐसे में अच्छी बात यह है कि आप अपने पीएफ खाते से पैसे निकाल सकते हैं, वो भी ऑनलाइन और घर बैठे. बहुत से लोगों को लगता है कि पीएफ निकालना एक मुश्किल प्रक्रिया है, लेकिन अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं तो यह प्रक्रिया बेहद आसान है. बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं और कुछ ही दिनों में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाता है. तो आइए जानते हैं कि पीएफ खाते से पैसे निकालने का सबसे आसान और सही तरीका क्या है. 

    पीएफ खाते से कब पैसे निकाले जा सकते हैं?

    ईपीएफओ नियमों के अनुसार, नौकरी छूटने के बाद 2 महीने या उससे अधिक समय तक बेरोजगार होने पर पूरी राशि, गंभीर बीमारी या मेडिकल इमरजेंसी, खुद या बच्चों की शादी, घर खरीदने या बनाने के लिए, होम लोन चुकाने के लिए, घर की मरम्मत या नवीनीकरण के लिए, रिटायरमेंट के समय पैसे निकाल सकते हैं. लेकिन कुछ मामलों में आंशिक निकासी के लिए 5 या 7 साल की सेवा अवधि पूरी होना जरूरी होती है. साथ ही पीएफ निकालने से पहले आपका UAN एक्टिव होना चाहिए, आधार, पैन और बैंक अकाउंट UAN से लिंक और वेरीफाइड होने चाहिए और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए. 

    पीएफ खाते से पैसे निकालने की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया

    1. पीएफ खाते से पैसे निकालने के लिए सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. 

    2. अब अपना UAN नंबर दर्ज करें, पासवर्ड भरें, स्क्रीन पर दिख रहा कैप्चा कोड डालें और Login बटन पर क्लिक करें. 

    3. इसके बाद आपके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. OTP डालकर लॉग-इन पूरा करें. 

    4. लॉग-इन करने के बाद यह देखें कि आधार नंबर वेरीफाइड है, पैन कार्ड अपडेट है, बैंक अकाउंट नंबर सही और वेरीफाइड है और अगर KYC पूरा नहीं है तो पहले उसे अपडेट करें. 

    5. इसके बाद लॉग-इन में ऊपर दिए गए Online Services टैब पर क्लिक करें और Claim ऑप्शन चुनें. 
     
    6. इसके साथ ही अपने बैंक अकाउंट के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और Verify पर क्लिक करें. 

    7. अब Proceed for Online Claim पर क्लिक करें. यहां आपको अपनी जरूरत के अनुसार ऑप्शन चुनना होगा.  जैसे Full PF Settlement यानी पूरी राशि निकालने के लिए, PF Advance यानी आंशिक निकासी के लिए या Pension Withdrawal पेंशन राशि के लिए

    8. इसके बाद पैसे निकालने का कारण चुनें जैसे बीमारी, शादी, अगर आंशिक निकासी है तो राशि दर्ज करें और अपना पूरा पता भरें. 

    9. अब कैंसिल चेक या बैंक पासबुक की स्कैन कॉपी अपलोड करें. इसमें 50,000 से ज्यादा की निकासी और 5 साल से कम सेवा अवधि होने पर Form 15G अपलोड करें. 

    10. लास्ट में आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालें और Submit बटन पर क्लिक करें. क्लेम सबमिट करने के बाद आमतौर पर 7 से 10 कार्य दिवसों में पैसा आपके बैंक खाते में जमा हो जाता है. आप Track Claim Status ऑप्शन से अपने क्लेम की स्थिति देख सकते हैं. 

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