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    आधा दिसंबर बीत गया... अब भी नहीं निपटाए ये काम तो हो जाएगी दिक्कत, जान लें काम की बात

    1 week ago

    आधा दिसंबर बीत चुका है वहीं साल का आखिरी महिना दिसंबर आयकरदाताओं के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. साल खत्म होने से पहले कई ऐसे जरूरी वित्तीय काम है, जिनकी डेडलाइन इसी महीने पूरी हो रही है. ऐसे में अगर तय समय तक यह काम नहीं निपटाए गए तो करदाताओं को जुर्माना, ब्याज और दूसरी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. कई एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जिन लोगों ने अब तक यह जरूरी काम पूरे नहीं किए उनके लिए यह आखिरी मौका हो सकता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि आधा दिसंबर बीत गया और अगर आपने अभी कौन से जरूरी काम नहीं निपटाए तो आपको दिक्कत आ सकती है.

    आईटीआर का आखिरी मौका

    ऐसे टैक्सपेयर जो तय समय पर आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, वह आयकर अधिनियम की धारा 139 (4) के तहत डिले या रिवाइज्ड ई-रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

    डिले रिटर्न

    ऐसे टैक्सपेयर जो 15 दिसम्बर तक भी मूल आईटीआर नहीं भर पाए थे. उनके लिए आखिरी मौका 31 दिसम्बर है. मूल आईटीआर नहीं भरने वाले 31 दिसम्बर तक अब मूल आईटीआर भर सकते हैं. हालांकि इसके लिए अधिकतम 5000 रुपये तक लेट फीस लग सकती है. वहीं जिन टैक्स पेयर की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए यह फीस 1000 तक तय की गई है.इसके अलावा बकाया टैक्स पर भी ब्याज देना होगा

    रिवाइज्ड रिटर्न

    वहीं जिन लोगों ने तय समय में आईटीआर रिटर्न भर दिया था. लेकिन वह रिटर्न में कोई गलती सही या संशोधन करना चाहते हैं. ऐसे लोग भी 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड या अपडेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. हालांकि इसमें टैक्स देनदारी निकलने पर 25 से 50 प्रतिशत तक एक्स्ट्रा जुर्माना देना पड़ सकता है.

    आधार पैन लिंक की आखिरी तारीख भी 31 दिसंबर

    जिन लोगों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले बना था, उनके लिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य है. यह प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 तक पूरी करनी होगी. तय तारीख तक लिंक न कराने पर पैन कार्ड इन एक्टिव हो सकता है, जिससे बैंकिंग, निवेश और आयकर रिटर्न फाइल करने में परेशानी आ सकती है.

    कैसे कर सकते हैं आधार-पैन लिंक?

    • आधार-पैन लिंक करने के लिए आयकर विभाग की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर लिंक आधार ऑप्शन सेलेक्ट करें.
    • इसके बाद पैन और आधार नंबर सेलेक्ट करें.  
    • अब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालें और UIDAI से वेरिफिकेशन के लिए सहमति दें.
    • यह प्रक्रिया पूरी होने पर लिंक होने का मैसेज स्क्रीन पर दिख जाएगा.
    • इसके अलावा एसएमएस के जरिए भी यह काम किया जा सकता है.
    • इसके लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से UIDPAN <आधार नंबर> <पैन नंबर> लिखकर 567678 या 56161 इन नंबर पर मैसेज भेजा जा सकता है.

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