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    पश्चिम बंगाल में इंटर कास्ट मैरिज पर कितना पैसा देती है ममता सरकार, जान लीजिए फायदे की योजना

    3 days ago

    भारत में आज भी जाति व्यवस्था समाज का एक बड़ा सच है. भले ही संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए हों, लेकिन व्यवहारिक जीवन में जाति के आधार पर भेदभाव अभी भी देखने को मिलता है. खासतौर पर शादी जैसे जरूरी सामाजिक फैसले में जाति एक बड़ी बाधा बन जाती है. हालांकि केंद्र और राज्य सरकारें अंतरजातीय विवाह (Inter Caste Marriage) को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक सहायता योजनाएं चला रही हैं.

    वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार भी सामाजिक समानता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए इंटर कास्ट मैरिज करने वाले कपल्स को आर्थिक मदद देती है. इसके अलावा केंद्र सरकार की डॉ. अंबेडकर योजना का लाभ भी ऐसे दंपत्ति उठा सकते हैं. अगर आपने या आपके परिवार में किसी ने अनुसूचित जाति (SC) और गैर-अनुसूचित जाति के बीच शादी की है, तो जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में इंटर कास्ट मैरिज पर ममता सरकार कितना पैसा देती है , कौन आवेदन कर सकता है और कैसे आवेदन करें. 

    इंटर कास्ट मैरिज योजना क्या है?

    इंटर कास्ट मैरिज योजना का मुख्य उद्देश्य समाज में जातिगत भेदभाव को कम करना और सभी वर्गों के बीच समानता, भाईचारा और सामाजिक एकता को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत यदि किसी अनुसूचित जाति (SC) के व्यक्ति ने किसी गैर-SC व्यक्ति से विवाह किया है, तो सरकार उस जोड़े को आर्थिक सहायता देती है, ताकि वे अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत बिना किसी आर्थिक परेशानी के कर सकें. 

    पश्चिम बंगाल में इंटर कास्ट मैरिज पर ममता सरकार कितना पैसा देती है

    पश्चिम बंगाल में इंटर कास्ट मैरिज करने पर मुख्य रूप से केंद्र सरकार की डॉ. अंबेडकर स्कीम के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है. अगर शादी में पति या पत्नी में से कोई एक अनुसूचित जाति (SC) से है, तो ऐसे दंपत्ति को 2.5 लाख रुपये की  सहायता प्रदान की जाती है, जो सीधे उनके जॉइंट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है. इस योजना को लागू करने में पश्चिम बंगाल सरकार सहयोग करती है और आवेदन की पूरी प्रक्रिया राज्य के समाज कल्याण विभाग के माध्यम से पूरी होती है.हालांकि राज्य स्तर पर समय-समय पर अतिरिक्त लाभ या अलग प्रावधान हो सकते हैं. 

    पश्चिम बंगाल में आवेदन कैसे करें?

    1, ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया - अपने जिले के समाज कल्याण विभाग (Social Welfare Office) या जिला मजिस्ट्रेट (DM Office) में जाएं.  इंटर कास्ट मैरिज योजना का आवेदन फॉर्म लें. सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स संलग्न करें. फॉर्म जमा करने के बाद रसीद जरूर लें

    2.  ऑनलाइन आवेदन - कुछ मामलों में राज्य सरकार की वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध हो सकती है. इसके लिए पश्चिम बंगाल सरकार के समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट चेक करें. 

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