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    हरियाणा सरकार किन लोगों को देती है पांच लाख की मदद, दयालु योजना में कैसे करें आवेदन?

    5 days ago

    हरियाणा सरकार ने गरीब और कमजोर परिवारों के लिए एक बेहद खास योजना शुरू की है, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा दयालु योजना (DAYALU) है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन परिवारों की मदद करना है, जिनके किसी सदस्य के साथ अचानक कोई अनहोनी घटना हो जाए या वह स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाए. इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच और गरीबों के प्रति उनकी संवेदनशीलता को सम्मान देने के लिए लागू किया गया है.

    दयालु योजना गरीबों के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि देश में पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए काम करने वालों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम गर्व से लिया जाता है. इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसी परिवार को अचानक हुई दुर्घटना या किसी सदस्य की असामयिक मृत्यु की वजह से आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े. 

    योजना की खास बातें

    यह योजना केवल उन परिवारों के लिए है जो गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहे हैं. ऐसे परिवारों को योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती है. योजना के तहत परिवार के 6 साल से 60 साल तक के सभी सदस्य शामिल हैं.अगर परिवार के किसी सदस्य (मुख्य या अन्य) की असामयिक मृत्यु हो जाती है या किसी हादसे के कारण स्थायी दिव्यांगता हो जाती है, तो सरकार की ओर से 1 लाख रुपये से लेकर 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाती है. अगर परिवार के सदस्य के पास प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की पॉलिसी है, तो योजना के तहत लाभ उसी हिसाब से मिलेगा. योजना के लाभ के लिए मृत्यु या हादसे के 3 महीने के भीतर आवेदन करना जरूरी है. इसके बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाते हैं. 

    दयालु योजना के तहत कौन कर सकता है आवेदन?

    दयालु योजना के तहत आवेदन करने के लिए आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए. आर्थिक मदद पाने के लिए दिव्यांगता की स्थिति में स्वयं आवेदक आवेदन कर सकता है. मृत्यु की स्थिति में परिवार का करीबी सदस्य आवेदन कर सकता है. परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. लाभार्थी के पास फैमिली आईडी या परिवार पहचान पत्र (PPP) होना जरूरी है. लाभार्थी की उम्र 5 साल से 60 साल के बीच होनी चाहिए. 

     आवेदन करने का तरीका

    1. सबसे पहले दयालु योजना के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. 

    2. Apply Scheme पर क्लिक करें और सूची में से DAYALU चुनें.

    3. अपने परिवार पहचान पत्र (PPP) का नंबर डालें और OTP प्राप्त करें. 

    4. जिस सदस्य की मृत्यु हुई है या दिव्यांगता हुई है, उसका नाम चुनें. जन्मतिथि, पंजीकरण नंबर, मृत्यु या दिव्यांगता प्रमाण पत्र भरें.

    5. जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें. 

    दयालु योजना की आर्थिक सहायता

    हरियाणा सरकार ने 2026 की शुरुआत में ही इस योजना के तहत बड़ी संख्या में लाभार्थियों को मदद दी. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 2 जनवरी 2026 को 5,794 लोगों के खातों में 217.36 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए. अब तक राज्य के 49,998 लाभार्थियों के खाते में 1881.35 करोड़ रुपये भेजे जा चुके हैं. इस योजना के तहत मदद की राशि 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक होती है, जो सदस्य की उम्र और स्थिति के हिसाब से तय की जाती है. नेशनल फैमिली बेनेफिट स्कीम में सिर्फ परिवार के मुखिया की मृत्यु पर आर्थिक मदद मिलती है. लेकिन दयालु योजना में परिवार के सभी सदस्य 6 साल से 60 साल तक शामिल हैं और किसी भी सदस्य के साथ हादसा होने पर मदद मिल सकती है. 

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