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    10वीं पास हैं तो भी मिल जाएगा 10 लाख का लोन, यूपी सरकार की यह स्कीम बेहद शानदार

    5 days ago

    आज के समय में नौकरी पाना जितना मुश्किल होता जा रहा है, उतना ही जरूरी हो गया है कि युवा खुद का काम शुरू करें. लेकिन सबसे बड़ी समस्या पैसे की आती है. यही समस्या समझते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए एक बेहद शानदार योजना शुरू की है, जिसका नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना (CM Yuva) है. इस योजना की सबसे खास बात यह है कि अगर आप सिर्फ 10वीं पास हैं, तब भी आप अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं, वो भी बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज. तो आइए जानते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना क्या है और कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र है. 

    क्या है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना?

    यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार के उद्योग एवं उद्यम संवर्धन निदेशालय के तहत चलाई जा रही है. इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना, छोटे व्यवसाय और सूक्ष्म उद्योग शुरू करवाना, गांव और शहर दोनों जगह रोजगार के नए अवसर पैदा करना है. सरकार का लक्ष्य है कि  हर साल 1 लाख युवा अपना खुद का काम शुरू करें. 10 साल में कुल 10 लाख युवा आत्मनिर्भर बनें. इस योजना में सबसे बड़ी राहत यह है कि न्यूनतम 8वीं या 10वीं पास होना ही काफी है. बड़े डिग्री कॉलेज की जरूरत नहीं, बस कोई कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी अगर आपने ITI, कंप्यूटर कोर्स, सिलाई, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, ODOP, VSSY या कोई स्किल ट्रेनिंग की है, तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं. 

    कितना लोन मिलेगा?

    इस योजना के तहत युवाओं को उनके बिजनेस आइडिया के अनुसार लोन दिया जाता है.  5 लाख रुपये तक 100 प्रतिशत ब्याज मुक्त, कोई गारंटी नहीं, छोटे उद्योग या सेवा कार्य के लिए लोन दिया जाता है. वहीं  10 लाख रुपये तक ब्याज पर भारी छूट और आसान किस्तों में चुकाने की सुविधा वाला लोन दिया जाता है यानी सरकार चाहती है कि पैसे की चिंता किए बिना युवा अपना काम शुरू करें. इस योजना में सरकार सिर्फ लोन ही नहीं देती, बल्कि परियोजना लागत का 10 प्रतिशत से 15 प्रतिशत  तक पैसा अनुदान के रूप में देती है. यह पैसा वापस नहीं करना होता है. अगर आपका बिजनेस प्लान 5 लाख रुपये का है, तो सरकार करीब 50,000 रुपये खुद दे सकती है. 

    कौन-कौन इस योजना के लिए पात्र है?

    इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो, आयु 21 से 40 वर्ष के बीच हो, न्यूनतम 8वीं या 10वीं पास, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कौशल प्रमाण पत्र, पहले से किसी अन्य सरकारी लोन योजना का लाभ न ले रहा हो जरूरी हैं. 

    आवेदन कैसे करें?

    इस योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है. आवेदन करने की वेबसाइट msme.up.gov.in है. यहां  जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं और डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं. 

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