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    स्विट्जरलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, तो पहले ही जान लें क्या है वीजा नियम और इसके लिए कैसे कर सकते है आवेदन

    4 days ago

    अगर आप यूरोप के सबसे खूबसूरत देश यानी स्विट्जरलैंड में घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इससे पहले आपको वीजा को लेकर सारी जानकारियां जानना जरूरी है. वहीं हाल ही में स्विट्जरलैंड के वीजा नियम में कुछ बदलाव भी हुआ था. दरअसल अगर आप अगर आप स्विट्जरलैंड घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो सबसे पहले वीजा से जुड़े नियम जानना जरूरी है. स्विट्जरलैंड शेंगेन देशों के तहत आता है, इसलिए यहां यात्रा के लिए वीजा नियम आपकी नागरिकता, यात्रा की अवधि और उद्देश्य पर निर्भर करते हैं.

    शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वीजा में क्या है फर्क?

    स्विट्जरलैंड दो तरह के वीजा जारी करता है. जिसमें पहला शॉर्ट टर्म वीजा होता है जो 90 दिनों तक की यात्रा करने के लिए होता है. वहीं इसका इस्तेमाल टूरिस्ट, बिजनेस या फैमिली से मिलने जैसी यात्राओं के लिए किया जाता है. दूसरा लॉन्ग टर्म वीजा जो 90 दिनों के ज्यादा समय तक रहने के लिए जरूरी होता है. वहीं शॉर्ट टर्म वीजा के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, जबकि लॉन्ग टर्म वीजा के लिए संबंधित स्विस एंबेसी या प्रतिनिधि कार्यालय में सीधे आवेदन करना होता है. वहीं शेंगेन वीजा यानी शॉर्ट टर्म के लिए यात्रा की तारीख से अधिकतम छह महीने पहले आवेदन किया जा सकता है.

    वीजा के लिए कहां करें आवेदन?

    आप अपने रेजीडेंसी पैलेस के आधार पर स्विस वीजा के लिए अलग-अलग तरीकों से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन सीधे किसी स्विस रेजीडेंसी या प्रतिनिधि कार्यालय में किया जा सकता है. इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन, बाहरी वीजा सर्विस प्रोवाइडर या किसी अन्य शेंगेन देश के प्रतिनिधि के माध्यम से भी आवेदन संभव है, अगर वह व्यवस्था लागू हो. वहीं कई मामलों में वीजा अपॉइंटमेंट लेना जरूरी  होता है. अपॉइंटमेंट फ्री होती है, लेकिन इंतजार की अवधि अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकती है, इसलिए पहले से जानकारी लेना जरूरी है.

    भारतीय नागरिकों के लिए क्या है नियम?

    भारतीय पासपोर्ट धारकों को स्विट्जरलैंड यात्रा के लिए वीजा लेना अनिवार्य है. चाहे यात्रा 90 दिनों तक की हो या उससे ज्यादा समय की दोनों ही मामलों में वीजा जरूरी है. हालांकि ऑफिशियल काम से यात्रा करने वाले भारतीय राजनयिक पासपोर्ट धारकों को कुछ शर्तों के साथ वीजा से छूट मिलती है, बशर्ते वो किसी तरह की कमाई वाली एक्टिविटी में शामिल न हों. वहीं कुछ विदेशी नागरिकों को स्विट्जरलैंड वीजा से छूट मिलती है. ऐसे यात्री जिनके पास किसी शेंगेन देश को ओर से जारी वैध रेजिडेंस परमिट या शेंगेन टाइप-D लॉन्ग-टर्म वीजा हो और उनके पास मान्य यात्रा डॉक्यूमेंट्स हो, उन्हें अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं होती है. यह छूट तभी लागू होती है, जब वे स्विट्जरलैंड में कोई रोजगार से जुड़ा काम न करें.

    क्या है पासपोर्ट से जुड़ी जरूरी शर्तें?

    शॉर्ट टर्म यात्रा के लिए शेंगेन क्षेत्र में प्रवेश करने वाले नॉन यूरोपीय नागरिकों के पास ऐसा पासपोर्ट होना चाहिए, जो शेंगेन क्षेत्र से बाहर निकलने की तारीख के बाद कम से कम तीन महीने तक वैध हो. साथ ही पासपोर्ट पिछले 10 वर्षों के अंदर जारी हुआ होना चाहिए. अगर किसी यात्री के पास शेंगेन देश का रेजिडेंस परमिट या लॉन्ग-टर्म वीजा है तो ये शर्तें लागू नहीं होती है, लेकिन पासपोर्ट का पूरी यात्रा के दौरान वैध होना जरूरी है.

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