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    राजस्थान में की दूसरी जाति में शादी तो 10 लाख रुपये देगी सरकार, जानिए इस स्कीम के बारे में

    4 days ago

    राजस्थान सरकार समाज में बराबरी, भाईचारे और आपसी समझ को बढ़ाने के लिए लगातार कई योजनाएं चला रही है. इन्हीं में से एक अहम योजना डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना है. इस योजना का मकसद जाति के आधार पर बनी सामाजिक दीवारों को तोड़ना और लोगों को बिना किसी भेदभाव के विवाह के लिए प्रोत्साहित करना है. 

    आज भी हमारे समाज में जाति को लेकर कई तरह की रुकावटें देखने को मिलती हैं. कई बार लोग सिर्फ इसलिए शादी नहीं कर पाते क्योंकि वे अलग-अलग जातियों से होते हैं. इसी सोच को बदलने और अंतरजातीय विवाह को सम्मान देने के लिए राजस्थान सरकार इस योजना के तहत आर्थिक सहायता देती है. 

    योजना में कितनी राशि मिलती है?

    अगर अनुसूचित जाति (SC) का कोई युवक या युवती सवर्ण हिंदू युवक या युवती से विवाह करता/करती है, तो सरकार 10 लाख रुपये की सहायता देती है. इस 10 लाख रुपये को दो हिस्सों में दिया जाता है. जिसमें पहला 5 लाख रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) कराई जाती है, जो 8 साल तक लॉक रहती है बाकी 5 लाख रुपये सीधे पति-पत्नी के संयुक्त बैंक खाते में जमा कर दिए जाते हैं. इससे दंपत्ति को न सिर्फ तुरंत आर्थिक मदद मिलती है, बल्कि भविष्य के लिए भी सुरक्षा मिलती है. 

    योजना का फायदा कौन ले सकता है?

    इस योजना का फायदा लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होती हैं. जैसे पति या पत्नी में से एक अनुसूचित जाति (SC) से होना चाहिए, SC वर्ग का व्यक्ति राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, दोनों की उम्र 35 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, लड़की की उम्र कम से कम 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए, पति-पत्नी की कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. यह विवाह दोनों की सहमति से और बिना किसी दबाव के हुआ हो और यह पहला विवाह होना चाहिए. 

    आवेदन कब और कैसे करना है?

    1. शादी के एक महीने के भीतर इस योजना के लिए आवेदन करना जरूरी है.

    2. आवेदन के लिए दोनों पति-पत्नी के पास आधार कार्ड और जॉइंट बैंक अकाउंट होना चाहिए.

    3. सबसे पहले अपनी SSO ID से लॉगिन करें. 

    4. इसके बाद Citizen सेक्शन में जाएं.

    5. वहां SJMS Application लिंक पर क्लिक करें. 

    6. आवेदन फॉर्म खुलेगा, जिसमें मांगी गई सारी जानकारी ध्यान से भरें. 

    8. इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें और फॉर्म सबमिट करें. 

    9. योजना से जुड़ी जानकारी आप सरकारी पोर्टल myscheme.gov.in पर भी देख सकते हैं. 

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