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    जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट वालों को RBI ने दी खुशखबरी, अब मिलेंगी एक से बढ़कर एक ये सुविधाएं

    4 days ago

    Zero Balance Account: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने आम कस्टमर्स को राहत देते हुए बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (BSBD) अकाउंट में बड़े बदलाव किए हैं.  इन बदलावों में हर महीने अनलिमिटेड डिपॉजिट, बिना किसी रिन्यूअल फीस के फ्री ATM या डेबिट कार्ड इस्तेमाल, हर साल कम से कम 25 पेज की फ्री चेकबुक, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग और पासबुक या मंथली स्टेटमेंट शामिल हैं. रिजर्व बैंक ने बैंकों को 7 दिन का समय दिया है, जिसके अंदर बैंकों को BSBD में बदलाव करना होगा. 

    फ्री विड्रॉल की अब कितनी होगी लिमिट? 

    बैंकों को हर महीने कम से कम चार फ्री विड्रॉल की इजाजत देनी होगी, जिसमें उनके अपने ATM और दूसरे बैंकों के ATM से ट्रांजैक्शन शामिल होंगे. इस नए नियम के तहत UPI, IMPS, NEFT, और RTGS जैसे डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन को विड्रॉल के तौर पर नहीं गिना जाएगा. इसका मतलब है कि यूजर्स से इन डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा.

    अभी के BSBD अकाउंट होल्डर नए शुरू किए गए फीचर्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि रेगुलर सेविंग्स अकाउंट होल्डर अपने अकाउंट को BSBD अकाउंट में बदल सकते हैं, बशर्ते उनका पहले से किसी दूसरे बैंक में अकाउंट न हो.

    ये नए बदलाव 1 अप्रैल, 2026 से लागू होंगे, हालांकि बैंक इन्हें पहले भी अपना सकते हैं. यह उनकी मर्जी पर है. RBI ने अपने रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट डायरेक्शन्स, 2025 को अपडेट करने के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है. इससे बैंकों द्वारा ऑफर किए जाने वाले बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉज़िट (BSBD) अकाउंट्स का फ्रेमवर्क ऑफिशियली बदल जाएगा.

    एक नजर में देखें बदलाव

    • महीने में कम से कम चार बार पैसा निकालने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.
    • कार्ड स्वाइप (PoS), NEFT, RTGS, UPI और IMPS जैसे डिजिटल पेमेंट्स चार बार की लिमिटके तहत नहीं गिने जाएंगे. 
    • साल में कम से कम 25 पन्नों वाली चेक बुक, फ्री इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग और फ्री पासबुक या मंथली स्टेटमेंट की भी सुविधा मिलेगी. 
    • बिना किसी सालाना शुल्क के एटीएम और डेबिट कार्ड दिया जाएगा. 

    क्या है बदलाव का मकसद?

    इन बदलावों को लागू करने का मकसद BSBD अकाउंट्स तक लोगों की पहुंच बढ़ाना है ताकि लोग इसकी उपयोगिताओं को समझें. ये नए नियम लोकल एरिया बैंक, रूरल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक कमर्शियल बैंक सभी बैंकों पर लागू होंगे. 

     

     

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