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    dailyadda

    गन लहराने का फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो क्या होगा, कितनी मिलेगी सजा?

    1 week ago

    Gun Waving Post On Social Media: सोशल मीडिया पर रौब दिखाने का चलन तेजी से बढ़ा है. हाथ में पिस्तौल, बंदूक या धारदार हथियार लेकर फोटो खिंचवाना और उसे इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सऐप पर डालना अब सिर्फ स्टाइल नहीं माना जाएगा. पुलिस और एटीएस ने ऐसे कंटेंट पर सख्त नजर रखनी शुरू कर दी है. सोशल मीडिया के जरिए फैलाए जा रहे डर, धमकी और आपराधिक छवि पर लगाम लगाने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

    बीते कुछ समय में देखा गया है कि अपराधी और गैंग से जुड़े लोग हथियारों के साथ फोटो और वीडियो डालकर आमजन में भय पैदा कर रहे हैं. इसी को रोकने के लिए डिजिटल निगरानी बढ़ाई गई है और ऐसे पोस्ट डालने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. अब सवाल यही है कि अगर किसी ने गन लहराने की फोटो पोस्ट कर दी तो उसके साथ कानून क्या करेगा और कितनी सजा मिल सकती है. जान लीजिए

    सोशल मीडिया पर गन लहराई तो होगी कार्रवाई

    पुलिस का मानना है कि सोशल मीडिया अब अपराधियों का नया हथियार बनता जा रहा है. अवैध शराब, खनन माफिया, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य गैर कानूनी धंधों से जुड़े लोग हथियारों के साथ फोटो डालकर अपनी ताकत दिखाते हैं. इसका सीधा असर आम लोगों की मानसिक सुरक्षा पर पड़ता है. डर का माहौल बनता है और कानून का खौफ कमजोर होता है. 

    यही वजह है कि पुलिस ने सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तेज कर दी है. डिजिटल डाटा जुटाया जा रहा है. जिसमें पोस्ट, लोकेशन और नेटवर्क शामिल हैं. पुलिस यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया का इस्तेमाल धमकी, उकसावे या दहशत फैलाने के लिए न करे.

    गन वाली पोस्ट पर कितनी सजा?

    अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर हथियार के साथ अपनी फोटो या वीडियो अपलोड करता है तो उस पर आर्म्स एक्ट की धारा 5/27 या 7/27 के तहत कार्रवाई हो सकती है. इन धाराओं में अवैध हथियार रखने और उसका प्रदर्शन करने पर जेल और जुर्माने का प्रावधान है. वहीं अगर पोस्ट से आम लोगों में डर पैदा होता है या किसी को धमकी दी जाती है तो मामला और गंभीर हो जाता है. 

    ऐसी स्थिति में BNS की धारा 353(2) के साथ BNS धारा 318 लगाई जा सकती है. इसका मतलब है कि सिर्फ फोटो डालना भी क्रिमिनल एक्ट माना जा सकता है. सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगी. जिसमें जेल, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं.

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