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    बार-बार कोई मैसेज करके कर रहा परेशान तो कहां कर सकते हैं शिकायत, क्या मिलती है इसमें सजा

    5 days ago

    Harassment Complaint: आज मोबाइल और सोशल मीडिया के दौर में किसी को कॉल या मैसेज करके परेशान करना बहुत आसान हो गया है. कई बार बात सामान्य बातचीत से शुरू होती है, लेकिन जब सामने वाला साफ मना कर दे और फिर भी कोई लगातार कॉल करे, रात में मैसेज करे. तो यह सीधा मानसिक उत्पीड़न बन जाता है. ऐसे मामलों में लोग अक्सर सोचते हैं कि नजरअंदाज करने से सब ठीक हो जाएगा. 

    लेकिन हकीकत यह है कि लंबे समय से चल रही ऐसी हरकतें गंभीर अपराध की कैटेगरी में आती हैं. कानून इसे हल्के में नहीं लेता. अगर कोई व्यक्ति महीनों से आपको फोन और मैसेज करके परेशान कर रहा है. तो यह आपकी प्राइवेसी और सेफ्टी दोनों पर हमला है. ऐसी सिचुएशन में चुप रहना नहीं. बल्कि सही जगह शिकायत करना सबसे जरूरी कदम होता है.

    ऐसा करने पर क्या सजा हो सकती है?

    अगर किसी महिला के बार-बार मना करने के बाद भी कोई व्यक्ति कॉल, मैसेज, वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के जरिए काॅन्टेक्ट करता रहता है, तो इसे कानून में Stalking कहा जाता है. नई भारतीय न्याय संहिता के तहत यह सीधा अपराध है. पहले यही कानून आईपीसी की धारा 354D में था. 

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    इस अपराध में आरोपी को तीन साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं. जब सामने वाला साफ मना कर दे उसके बाद मैसेज करना अपराध बन जाता है. लगातार डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए परेशान करना Cyber Harassment भी माना जाता है. जिससे मामला और गंभीर हो जाता है.

    कहां करें शिकायत?

    अगर कोई आपको लगातार परेशान कर रहा है. तो सबसे पहले सारे सबूत जमा करें. मैसेज के स्क्रीनशॉट, कॉल हिस्ट्री, वॉयस नोट, सोशल मीडिया चैट और कॉल रिकॉर्डिंग बहुत काम आते हैं. इसके बाद नजदीकी पुलिस स्टेशन या महिला थाना में जाकर लिखित शिकायत दें. अगर आप सीधे थाने नहीं जाना चाहतीं. तो National Cyber Crime Reporting Portal पर ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की जा सकती है. 

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    इसके अलावा महिला हेल्पलाइन 1090 पर कॉल करके या इमरजेंसी में 112 डायल करके तुरंत मदद ली जा सकती है. शिकायत मिलते ही पुलिस नंबर ट्रैक करती है आरोपी को बुलाती है और जरूरत पड़ी तो एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू करती है. 

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