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    आप अब उत्तर प्रदेश के वोटर हैं या नहीं, जानें UP SIR ड्राफ्ट लिस्ट में कैसे चेक करें अपना नाम?

    1 week ago

    UP Draft Voter List 2026: उत्तर प्रदेश में वोटरों के लिए बड़ा अपडेट सामने आ चुका है. राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है. इस बार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR प्रक्रिया के बाद करीब 3 करोड़ नाम कम होने की चर्चा ने सियासी हलकों से लेकर आम लोगों तक चिंता बढ़ा दी है. चुनाव आयोग ने जिला स्तर पर दोबारा सत्यापन के लिए समयसीमा बढ़ाई थी और अब 6 जनवरी को ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी गई है. 

    अनुमान है कि इस सूची में करीब 12.55 करोड़ वोटर शामिल हैं. जो पहले के आंकड़ों से 2.89 करोड़ कम हैं. ऐसे में यूपी के हर नागरिक के लिए यह बेहद जरूरी हो गया है कि वह तुरंत चेक करे कि उसका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं. जान लें कैसे चेक किया जा सकता है ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम.

    वोटर लिस्ट में ऑनलाइन नाम कैसे चेक करें?

    अगर आप यूपी में रहते हैं औऱ ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहते हैं. तो लिस्ट में नाम देखने के लिए सबसे पहले voters.eci.gov.in वेबसाइट पर जाएं. वहां राज्य सिलेक्ट करें और अपना पोलिंग स्टेशन नंबर या क्षेत्र दर्ज करें. इसके बाद अपना पूरा नाम, अपने अभिभावक का पूरा नाम, जिला, उम्र और विधानसभा क्षेत्र की जानकारी भरें. अगर आपके पास वोटर आईडी है. तो उसका सीरियल नंबर डालना और भी आसान रहेगा. 

    सर्च करते ही सिस्टम बताएगा कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है या नहीं. अगर नाम नहीं दिखता तो उसी समय आपत्ति या दावा दर्ज करने की प्रोसेस शुरू कर सकते हैं. चुनाव आयोग बार बार कह रहा है कि यह आखिरी मौका है इसलिए लिस्ट जारी होते ही चेक करना और जरूरत पड़े तो तुरंत आवेदन करना हर वोटर की जिम्मेदारी है.

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    ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

    अगर किसी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं हो तो राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया है कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर 6 जनवरी से 6 फरवरी तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं. अगर किसी का नाम लिस्ट में नहीं है गलत है या हट गया है. तो वह इस एक महीने में आवेदन कर सकता है. 11 जनवरी 2026 को सभी पोलिंग स्टेशनों पर बूथ लेवल अधिकारी मौजूद रहेंगे और वहां वोटर लिस्ट पढ़कर सुनाई जाएगी. 

    इससे लोगों को ऑफलाइन भी नाम जांचने का मौका मिलेगा. अगर किसी मतदाता को अज्ञात या लापता दिखाया गया है. तो वह 2003 की SIR सूची में नाम होने का प्रमाण या चुनाव आयोग द्वारा तय 12 दस्तावेजों में से कोई एक देकर अपना नाम फिर जुड़वा सकता है. चुनाव आयोग का कहना है कि ड्राफ्ट लिस्ट आखिरी नहीं है. इसलिए समय रहते कदम उठाना सबसे जरूरी है.

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