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    1 अप्रैल से लागू होने जा रहा नया इनकम टैक्स एक्ट, जानें टैक्सपेयर्स के लिए क्या होंगे बदलाव?

    5 days ago

    Income-tax Rules 2026: देश के इनकम टैक्स सिस्टम में 1 अप्रैल, 2026 से एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ड्राफ्ट इनकम-टैक्स रूल्स, 2026 के साथ-साथ ड्राफ्ट टैक्स रिटर्न फॉर्म भी जारी किए हैं, जिससे पहली बार यह साफ पता चल रहा है कि नया इनकम-टैक्स एक्ट, 2025 असल में कैसे काम करेगा.

    इन ड्राफ्ट्स पर 15 दिनों के लिए यानी 22 फरवरी, 2026 तक लोगों के सुझाव मांगे गए हैं. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसके लिए टैक्सपेयर्स, प्रोफेशनल्स और इंडस्ट्री बॉडीज को इन प्रस्तावों की समीक्षा करने और फीडबैक देने के लिए इनवाइट किया है और कहा है कि इसका मकसद नियम बनाने की प्रक्रिया को ज्यादा भागीदारी वाला और प्रैक्टिकल बनाना है.

    60 साल पुरानी व्यवस्था का 'The End'

    हमारे देश में अभी टैक्स को लेकर जो कानून है, वे 1961 से चले आ रहे हैं. नया इनकम टैक्स एक्ट, 2025 इसकी जगह लेगा. लोगों के सुझाव के साथ और बेहतर बनाकर इसे 1 अप्रैल, 2026 से लागू कर दिया जाएगा. सरकार का मकसद टैक्स से जुड़े नियमों को मॉर्डन बनाना और इन्हें आसान भाषा में पेश करना है. यही वजह है कि इसमें नियमों की संख्या 511 से घटाकर 333 कर दी गई है. इससे नए सिस्टम को ज्यादा सरलता के साथ समझा जा सकेगा और विभाग के साथ विवादों की संख्या में भी कमी आएगी. 

    टैक्सपेयर्स के लिए नया क्या? 

    टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि ड्राफ्ट में प्रस्तावित नियम 1962 के इनकम टैक्स नियमों की जगह लेंगे, जो 1961 के आयकर कानून के साथ छह दशकों से ज्यादा समय से चले आ रहे हैं. इनमें सुधार की जरूरत थी क्योंकि अब ये आज के आर्थिक और डिजिटल माहौल के हिसाब से फिट नहीं बैठते.

    नए नियमों के तहत टैक्स फॉर्म्स को भी आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है. ये फॉर्म्स इलेक्ट्रॉनिक्स फाइलिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगी, जिनमें ऑटोमेटेड रिकॉन्सिलिएशन और प्री-फिल जैसे कई मॉर्डन फीचर्स शामिल होने की चर्चाएं हैं.

    आयकर विभाग के सूत्रों ने नियमों के ड्राफ्ट और फॉर्म के बारे में जानकारी देते हुए कहा, ''आयकर नियम और फॉर्म को युक्तिसंगत बनाया गया है. प्रस्तावित आयकर नियम, 2026 के तहत नियमों की संख्या घटाकर 333, जबकि फॉर्म की संख्या घटाकर 190 की गयी है. आयकर नियम ,1962 के तहत इसकी संख्या क्रमश: 511 और 399 थी.'' प्रस्तावित आयकर नियम में भाषा को सरल बनाया गया है और उन अनुपालन को हटाया गया है, जिनकी जरूरत अब नहीं रह गई है. 

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